
अवैध शराब बेचने के आरोपी से पांच हजार रुपए की रिश्वत लेते लोकायुक्त टीम द्वारा पकड़े गए एसआई और तत्कालीन बोरगांव चौकी प्रभारी रामानंद पिता बंशीलाल दमाड़े को चार साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई। उस पर 20 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया गया। मामले के अन्य आरोपी सहायक उप निरीक्षक अरुण पिता किशनराव गोरे को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया गया। फैसला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम विशेष न्यायाधीश की अदालत ने दिया।
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