सुप्रीम कोर्ट ने रमजान में पांच बजे से मतदान कराए जाने की याचिका खारिज की

अदालत का कहना है कि समय तय करना चुनाव आयोग का अधिकार है। सुबह सात बजे से शाम के छह बजे तक का समय पर्याप्त है।

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