फ्लैट खरीदने से पहले कार पार्किंग, पूल और जिम से जुड़ी यह खबर जरूर पढ़ लें

अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग (एएआर) ने व्यवस्था दी है कि आवासीय अपार्टमेंट में कार पार्किंग, स्वीमिंग पूल, क्लब और जिम के निर्माण को समग्र निर्माण कार्य का ही हिस्सा माना जाएगा एवं इन पर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के तहत कम दर से कर वसूला जाएगा.

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