प्रदूषण करने वाले उद्योगों पर बोर्ड करेगा जुर्माना

अगर कोई उद्योग हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट में प्रदूषण करने में दोषी पाया गया तो बोर्ड जुर्माना करेगा। एनजीटी ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) को आदेश दिए हैं कि प्रदूषण करने वाले उद्योगों पर जुर्माना किया जाए। जिसके बाद सीपीसीबी यह आदेश हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को हरियाणा में लागू करने के लिए कहा है। दरअसल अभी तक प्रदूषण फैलाने वाले उद्योग को बोर्ड बंद (सील) करता था और उद्योग के खिलाफ पर्यावरण कोर्ट में मामला दाखिल करता था। पर्यावरण कोर्ट तय करती थी कि उद्योग पर सजा के तौर पर क्या किया जाए। लेकिन अब उद्योग सील करने और पर्यावरण कोर्ट में मामला दाखिल के साथ बोर्ड मोटा जुर्माना भी करेगा। सोमवार को प्रदेश के सभी हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कार्यालय में आदेश भेजे गए हैं।

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