समय पर इंश्योरेंस कंपनी न दे पैसा, तो मेडिकल पॉलिसी धारक कर सकते हैं ब्याज की मांग

देरी से क्लेम का पैसा देने वाली कंपनी से मेडिक्लेम पॉलिसी धारक मांग सकते हैं ब्याज। 

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